बीआईएस मानकों का उल्लंघन कर खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

बीआईएस मानकों का उल्लंघन कर खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

बीआईएस मानकों का उल्लंघन कर खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
Modified Date: February 16, 2026 / 03:59 pm IST
Published Date: February 16, 2026 3:59 pm IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन का अनुपालन नहीं करने वाले खिलौने बेचने के मामले में ई-कॉमर्स मंच स्नैपडील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के उल्लंघन को लेकर की गई।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि सीसीपीए ने अमेजन तथा फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ-साथ स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोर जैसे विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किए हैं।

सीसीपीए ने जुर्माने लगाने के अलावा स्नैपडील को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में यह सुनिश्चित करे कि उसके मंच पर कोई भी ऐसा खिलौना सूचीबद्ध या प्रचारित न किया जाए जो बीआईएस मानकों के अनुरूप न हो।

प्राधिकरण ने मंच को उपभोक्ताओं की त्वरित शिकायत निवारण सुविधा के लिए संपर्क नंबर, ई-मेल पता और शिकायत अधिकारी का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है।

खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020.. एक जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ था जिसके तहत भारत में बिकने वाले सभी खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।

भाषा निहारिका अजय

अजय


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