सरकार की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर एनजीओ का एफसीआरए खाता खोले स्टेट बैंक: न्यायालय

सरकार की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर एनजीओ का एफसीआरए खाता खोले स्टेट बैंक: न्यायालय

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  • Publish Date - May 20, 2021 / 03:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया कि वह गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ) को केंद्र से जरूरी मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर उनके विदेशी चंदा पाने वाले एफसीआरए खाते खोले।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह निर्देश दिया है। कुछ एनजीओ ने अदालत में शिकायत की गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद एसबीआई विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत खाते खोलने में देरी कर रहा है।

अदालत से कहा गया कि बैंक समय पर एफसीआरए खाते चालू नहीं कर रहा है जबकि उसे जरूरी मंजूरी प्रमाणपत्र सौंपे जा चुके हैं और इससे विदेशी योगदान हासिल करने में देरी हो रही है।

अदालत से एसबीआई से कहा, ‘आप इसके लिये कई दिनों का इंतजार क्यों कर रहे हैं?’ और उसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर एफसीआरए खाते चालू हो जाने चाहिये।

इसी बीच गृह मंत्रालय की तरफ से पेश केंद्र सरकार के स्थायी वकील मनीष मोहन ने अदालत से कहा कि मंत्रालय ने एनजीओ के लिए एफसीआरए खाते खोलने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।

संशोधित एफसीआरए के तहत एफसीआरए खाते केवल एसबीआई में खोले जाएंगे जबकि पहले इस तरह के खाते किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोले जा सकते थे।

संशोधित कानून के मुताबिक इस तरह के खाते खोलने के लिये समयसीमा एक अप्रैल 2021 थी।

भाषा

प्रणव महाबीर

महाबीर