उच्च न्यायालयों के समक्ष आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

उच्च न्यायालयों के समक्ष आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

उच्च न्यायालयों के समक्ष आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: May 9, 2022 3:34 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उच्च न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 या केबल टीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 से जुड़े मामलों में यह आदेश दिया।

पीठ अभद्र भाषा के मुद्दे को उठाने और ओटीटी (ओवर द टॉप) मंचों के नियमन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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पीठ ने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों में आगे की सुनवाई पर रोक लगाने का निर्देश देते हैं।’’ पीठ अब 19 मई को सुनवाई करेगी।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मामले में शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों ने वैधानिक नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र ने उन आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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