टाटा संस ने कहा, न्यायालय के आदेश से उसका पक्ष सही साबित हुआ

टाटा संस ने कहा, न्यायालय के आदेश से उसका पक्ष सही साबित हुआ

टाटा संस ने कहा, न्यायालय के आदेश से उसका पक्ष सही साबित हुआ
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: March 26, 2021 12:55 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) टाटा समूह की कंपनियों की होल्डिंग फर्म टाटा संस ने शुक्रवार को कहा कि अपदस्थ चेयरमैन साइरस मिस्त्री के खिलाफ मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के आदेश से उसका पक्ष सही साबित हुआ है।

न्यायालय ने शुक्रवार को एनसीएलएटी के 18 दिसम्बर 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सायरस मिस्त्री को टाटा समूह का दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने टाटा समूह की अपील को सही पाया।

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टाटा संस ने एक बयान में कहा, ‘‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय टाटा संस की स्थिति को सही साबित करता है और इससे टाटा समूह द्वारा वर्षों से अपनाए गए मानकों की पुष्टि हुई है।’’

बयान में आगे कहा गया, ‘‘टाटा समूह राष्ट्र के विकास और शेयरधारकों के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखते हुए कारोबार को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।’’

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर


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