अनचाही कॉल की सही संख्या न बताने पर दूरसंचार कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

अनचाही कॉल की सही संख्या न बताने पर दूरसंचार कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

अनचाही कॉल की सही संख्या न बताने पर दूरसंचार कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना
Modified Date: February 12, 2025 / 08:39 pm IST
Published Date: February 12, 2025 8:39 pm IST

नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने बुधवार को नए नियम जारी करने के साथ ग्राहकों को बार-बार परेशान करने वाली अनचाही कॉल एवं संदेशों पर लगाम लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है।

अब ट्राई ने अनचाही कॉल की संख्या ठीक से न बताने वाली दूरसंचार कंपनियों पर दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार परिचालकों को असामान्य रूप से अधिक कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग एवं आउटगोइंग कॉल के निम्न अनुपात जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने का आदेश दिया है। इससे वास्तविक समय में संभावित स्पैमर को चिह्नित करने में आसानी होगी।

 ⁠

‘दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन’ के नियमों में संशोधन करते हुए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस नियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर दूरसंचार कंपनियों में यह जुर्माना लगाया जाएगा।

मसलन, नए मानकों के तहत गलत सूचना देने पर दूरसंचार कंपनियों पर पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपये और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये प्रति मामले का जुर्माना लगाया जाएगा।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण


लेखक के बारे में