अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई

अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई

अतिरिक्त एजीआर मांग रद्द करने की वोडाफोन आइडिया की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई
Modified Date: October 1, 2025 / 05:10 pm IST
Published Date: October 1, 2025 5:10 pm IST

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की याचिका पर छह अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। इसमें 2016-17 तक के लिए अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीआईएल की नई याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस पर सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद अदालत फिर से खुलने पर होगी।

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इस संबंध में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।

वीआईएल ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की नई मांग के खिलाफ याचिका दायर की है।

इससे पहले, केंद्र ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं।

मेहता ने कहा कि सरकार के पास वीआईएल में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे वह परिचालक के अस्तित्व में प्रत्यक्ष हितधारक बन जाती है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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