कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर आधा हुआ, डीजल के निर्यात पर शुल्क भी घटा |

कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर आधा हुआ, डीजल के निर्यात पर शुल्क भी घटा

कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर आधा हुआ, डीजल के निर्यात पर शुल्क भी घटा

:   Modified Date:  December 1, 2022 / 07:23 PM IST, Published Date : December 1, 2022/7:23 pm IST

नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर आधा कर दिया। साथ ही डीजल पर लगने वाले शुल्क को भी घटा दिया गया है।

संशोधित दरें दो दिसंबर 2022 से प्रभावी होंगी।

सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों द्वारा निकाले गए कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को मौजूदा 10,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

अप्रत्याशित लाभ कर की पाक्षिक समीक्षा करते हुए सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगाये गये शुल्क को 10.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर आठ रुपये प्रति लीटर कर दिया। इस शुल्क में 1.5 रुपये प्रति लीटर का सड़क अवसंरचना उपकर शामिल है।

पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इस समय नहीं लगाया जा रहा है, जबकि विमान ईंधन एटीएफ पर यह पांच रुपये प्रति लीटर है।

जब इस उपकर को पहली बार लागू किया गया था, तो डीजल और एटीएफ के साथ पेट्रोल के निर्यात पर भी अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। हालांकि, बाद में पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल पर कर हटा दिया गया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

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