Ambikapur News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्टेड राइस मिलों की कार्यवाही पर यह आदेश जारी

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्टेड राइस मिलों की कार्यवाही को पर यह आदेश जारी Order issued to nullify proceedings of blacklisted rice mills

Ambikapur News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्टेड राइस मिलों की कार्यवाही पर यह आदेश जारी

Bilaspur High Court issues order to nullify proceedings of blacklisted rice mills

Modified Date: March 31, 2023 / 06:06 pm IST
Published Date: March 31, 2023 6:04 pm IST

पेंड्रा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने गौरेला की चार राइस मिलों को शासन के द्वारा ब्लैकलिस्टेड की कार्यवाही को शून्य करने का आदेश जारी किया है। दरअसल गौरेला की श्याम इंडस्ट्रीज सहित चार राईस मिलों को फर्जी बैंक गारंटी के आरोप में जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर 2022 को ब्लैकलिस्टेड घोषित किया था।

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इस मामले में राईस मिल संचालकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और खाद्य शाखा को सभी दस्तावेजों और रिकार्ड के साथ तामील किया था, जिनके अवलोकन के बाद कोर्ट ने माना है कि धान खरीदी वर्ष 2021-22 में मिलर्स ने उठाये गये धान के अनुपात में पूरा चावल शासन को जमा कर दिया था, वहीं ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही के पहले वैधानिक रूप से कारण बतलाओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

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इस पर ब्लैक की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही 2022-23 में डीओ से उठाये गये धान के अनुपात में चावल जमा करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने इस मामले में माना है राईस मिल संचालकों को ब्लैकलिस्टेड करने से पहले कारण बतलाओ नोटिस जारी किया जाना था,  पर प्रशासनिक निर्णय में इसकी अनदेखी की गयी है।  IBC24 से शरद अग्रवाल की रिपोर्ट

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