CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष पर FIR, कई कांग्रेस नेताओं पर भी मामला दर्ज, विधवा महिला के साथ किया था ऐसा काम

छत्तीसगढ़ के इस जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष पर FIR, CG News: FIR against BJP district president Bharat Singh Sisodia in Ambikapur

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष पर FIR, कई कांग्रेस नेताओं पर भी मामला दर्ज, विधवा महिला के साथ किया था ऐसा काम

CG News. Image Source-IBC

Modified Date: July 25, 2025 / 12:11 am IST
Published Date: July 24, 2025 4:01 pm IST
HIGHLIGHTS
  • भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस नेता राजीव अग्रवाल सहित 7 पर FIR दर्ज।
  • जमीन की डील में ₹1.13 करोड़ की राशि तय, पर केवल ₹50,000 दिए गए।
  • कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज

अंबिकापुरः CG News छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल के खिलाफ अब आखिककार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जमीन खरीदी बिक्री मामले में धोखाधड़ी के केस में कोर्ट के आदेश के बाद कुल सात लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाना में यह मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर जमीन के तय राशि विक्रेता को नहीं देने पर का आरोप है। इन्हीं धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

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CG News दरअसल, अंबिकापुर भगवानपुर निवासी चंद्रमणी कुशवाहा और भैयाथान निवासी कलावती कुशवाहा दोनों ने एडवोकेट के माध्यम से CJM न्यायालय में फर्जीवाड़े को लेकर परिवाद पेश किया था। परिवाद में बताया गया कि दोनों बहनें अनपढ़ हैं और गृहिणी हैं। उनकी भगवानपुर स्थित पैतृक भूमि, रकबा 2.870 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में भाई रघुवर कुशवाहा और छतरू कुशवाहा का नाम दर्ज था। दोनों बहनों ने राजस्व अभिलेखों में नाम चढ़वाने और बंटवारे के लिए एडवोकेट दिनेश कुमार सिंह से संपर्क किया। दोनों के भाई बंटवारे के लिए सहमत नहीं थे। एडवोकेट दिनेश सिंह पर विश्वास करते हुए उन्होंने सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए।

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एडवोकेट ने दोनों बहनों को दोबारा बुलाकर एक भूमि बिक्रीनामा एग्रीमेंट 21 नवंबर 2016 को उपपंजीयक कार्यालय अंबिकापुर में कराया। यह एग्रीमेंट 1,13,00,000 रुपए में हुआ है। इसमें 5,50,000 रुपए की राशि देना लिखा गया। राशि की पावती के रूप में इसी एग्रीमेंट को माना गया है। जबकि दोनों को मात्र 50,000 रुपए की राशि एग्रीमेंट के समय प्रदान की गई है। एग्रीमेंट के दौरान चेक से राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन कोई भुगतान चेक से नहीं किया गया। एग्रीमेंट में भारत सिंह सिसोदिया, रविकांत सिंह, नीरज प्रकाश पांडेय, राजेश सिंह, और नीलेश सिंह ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किया है। मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।


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