स्वरोजगार के लिए Loan लेने वाले हो जाए सावधान, जान ले ये बात, नहीं तो…
स्वरोजगार के लिए Loan लेने वाले हो जाए सावधान, जान ले ये बात, नहीं तो : Those taking loans for self-employment should be careful
कांकेर । जिले में निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति के युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु 16 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। टर्न लोन योजनांतर्गत (मछली पालन, बकरी पालन) तथा सेवा क्षेत्र में टर्न लोन योजनांतर्गत (फोटो कॉपी, स्टेषनरी, कपड़ा किराना, ब्यूटी पार्लर इत्यादि) के लिए 03-03 लाख रूपये के लिए एवं आदिवासी महिला सषक्तीकरण हेतु 02 लाख और अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस के लिए 01 लाख रूपये की ऋण प्रदाय किया जायेगा।
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ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक संबंधित जाति वर्ग तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 03 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए (राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा) आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। जन्म तिथि दर्षित पांचवी, आठवीं दसवीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, 02 पासपोर्ट साईज की फोटो तथा आवेदक का जीवन बीमा होना अनिवार्य होगा।
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उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर में 16 जून तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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