Chhattisgarh Assembly Election 2023 : 50 हजार से ज्यादा राशि नहीं रख पाएंगे प्रत्याशी, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

Chhattisgarh Assembly Election 2023 : राजनैतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित धन राशि के लेन देन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी

Chhattisgarh Assembly Election 2023 : 50 हजार से ज्यादा राशि नहीं रख पाएंगे प्रत्याशी, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

Chhattisgarh Assembly Election 2023

Modified Date: October 13, 2023 / 09:52 pm IST
Published Date: October 13, 2023 9:52 pm IST

रायपुर : Chhattisgarh Assembly Election 2023 : प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चूका है। चुनाव तारीखों की घोषणा होने के तत्काल बाद से ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद राजनैतिक दल, प्रत्याशी या उनसे संबंधित धन राशि के लेन देन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। प्रत्याशी या उनके एजेेंट या पार्टी वर्कर के वाहन में चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपए से अधिक की धन राशि प्राप्त होने पर उसे जब्त किया जाएगा। इसी प्रकार चेकिंग के दौरान प्रत्याशी, उनके एजेन्ट या पार्टी वर्कर के वाहन में 10 हजार रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार समाग्री, पोस्टर, दवाईयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलने पर उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन संबंधी अबतक की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए।

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चुनावी खर्च पर रहेगी पैनी नजर

Chhattisgarh Assembly Election 2023 :  बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों की चुनावी खर्च पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रूपये तक नगद रख सकेेंगे, परंतु इसके लिए उन्हे पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। चेकिंग के दौरान बिना प्रमाण-पत्र के पाई गई राशि भी जब्त की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे ने विधानसभा चुनाव के दौरान बैंकों से होने वाले संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग कर जानकारी भी लेने को कहा।

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लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट होगी जमा

Chhattisgarh Assembly Election 2023 :  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैंकों को संदेहास्पद लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन के दौरान यदि किसी बैंक अकाउंट में संदेहास्पद गतिविधि होती है तो उसकी जानकारी निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने बताया कि विगत दो माह में किसी बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए से अधिक का असामान्य लेन-देन किया जाता है तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा। साथ ही प्रत्याशी, उनकी पत्नि या रिश्तेदार द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन किया जाता है तो उन्हें शपथ-पत्र जमा करना होगा जिसका प्रारुप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेब साईट पर उपलब्ध है।

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