Sai Cabinet Meeting Decision: Gift to the farmers of Chhattisgarh

Sai Cabinet Meeting Decision: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा तोहफा! अब ‘कृषक उन्नति योजना’ का इन किसानों को भी मिलेगा लाभ, साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

अब 'कृषक उन्नति योजना' का इन किसानों को भी मिलेगा लाभ...Sai Cabinet Meeting Decision: Gift to the farmers of Chhattisgarh! Now these farmers

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Modified Date: April 30, 2025 / 02:59 PM IST
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Published Date: April 30, 2025 2:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • कृषक उन्नति योजना’ में बड़ा बदलाव,
  • अब बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को भी मिलेगा लाभ,
  • साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला,

रायपुर:  Sai Cabinet Meeting Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘कृषक उन्नति योजना’ के लाभ का दायरा व्यापक कर दिया है। मुख्यमंत्री विश्वभरि साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि अब बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

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Sai Cabinet Meeting Decision: कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले वे सभी किसान, जिनसे खरीफ मौसम में धान अथवा धान बीज का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड या सहकारी समिति के माध्यम से किया गया है, उन्हें आदान सहायता राशि दी जाएगी।

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Sai Cabinet Meeting Decision: अब तक इस योजना के तहत केवल मालिकाना हक वाले किसानों को ही सहायता दी जाती थी लेकिन इस संशोधन से वंचित और सीमांत किसानों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह फैसला विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो भूमि के मालिक नहीं हैं लेकिन बटाई या लीज पर खेती कर अपनी आजीविका चला रहे हैं।

कृषक उन्नति योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?

अब इस योजना का लाभ न केवल मालिकाना हक वाले किसानों को, बल्कि बटाई, लीज या डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा।

योजना के अंतर्गत कौन-सी फसल पर सहायता राशि दी जाएगी?

यह योजना खरीफ मौसम में धान और धान बीज की खेती करने वाले किसानों पर लागू होगी।

सहायता राशि पाने के लिए क्या शर्त है?

किसान से धान अथवा धान बीज की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड या सहकारी समिति के माध्यम से की जानी चाहिए।

पहले यह योजना किन किसानों के लिए थी?

पहले केवल वे किसान पात्र थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक था।

योजना से कितने किसानों को होगा फायदा?

इस संशोधन से राज्य के हजारों बटाईदार, लीज पर खेती करने वाले और डुबान क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।