Vishnu Ka Sushasan: व्यापारी मन अब होही धनवान.. 24 घंटा खुलही दुकान, सुशासन सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों को होगा फायदा, कर्मचारियों के हितों का भी संरक्षण
व्यापारी मन अब होही धनवान.. 24 घंटा खुलही दुकान, Small shopkeepers will benefit from this decision of the Sushasan government
Sushasan Tihar 2025 In CG| Image Source: CG DPR
- छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम में किया गया बदलाव
रायपुरः Vishnu Ka Sushasan अपने कार्यकाल के अल्प समय में ही प्रदेश के विकास को नई गति देने वाली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन छोटे व्यापारियों के लिए भी अहम फैसले लिए हैं, जो उनके लिए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। साय सरकार ने प्रदेश के दुकानों को 24 घंटे खोलने का फैसला लिया है। यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
Vishnu Ka Sushasan दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021’ को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया है। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।
आर्थिक विकास में योगदान
व्यापार को आसान बनाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। संगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 और नियम 2021 का कार्यान्वयन राज्य में व्यापार और श्रमिकों के हितों को संतुलित करने का एक सराहनीय प्रयास है। इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में व्यापारिक माहौल सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक, शिफ्ट-आधारित काम और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किए जाएंगे। अतिरिक्त घंटों के काम के बदले श्रमिकों को उचित ओवरटाइम मिलेगा। देर रात काम करने वाले कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं।

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