Bilaspur News: निलंबित पटवारी ने की आत्महत्या, भारतमाला प्रोजेक्ट के फर्जीवाड़ा में आया था नाम, सुसाइड नोट में लिखी ये बात
Suspended Patwari commits suicide: बता दें कि भारतमाला परियोजना में अनियमितता को लेकर बिलासपुर में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। भू अर्जन और मुआवजा राशि के वितरण में गड़बड़ी करने वाले तात्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है।
Kolkata News/ Image Credit: IBC24 File Image
- पटवारी ने सुसाइड नोट लिखकर खुद को निर्दोष बताया
- पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाने में FIR दर्ज
- जांच के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर FIR दर्ज
बिलासपुर: Suspended Patwari commits suicide , बिलासपुर में निलंबित पटवारी ने सुसाइड कर लिया है। पटवारी ने अपने फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। भारतमाला प्रोजेक्ट के फर्जीवाड़ा में पटवारी का नाम शामिल था। जिसके बाद निलंबन के साथ ही FIR की कार्रवाई हुई थी। पटवारी ने सुसाइड नोट लिखकर खुद को निर्दोष बताया है। यह सकरी थाना क्षेत्र का मामला है।
बता दें कि भारतमाला परियोजना में अनियमितता को लेकर बिलासपुर में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। भू अर्जन और मुआवजा राशि के वितरण में गड़बड़ी करने वाले तात्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। धारा 34,420,467,468,471 के तहत FIR की कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय समिति से जांच
दरअसल, भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए बिलासपुर- उरगा मुख्य मार्ग में ग्राम ढेंका में भू अर्जन की कार्रवाई में अनियमितता सामने आई थी। इसकी शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय समिति से जांच कराई गई। जांच में राजस्व अभिलेखों में कूटरचना, अविधिक रूप से दर्ज नामांतरण बंटवारा के कारण अधिक मुआवजा राशि का गबन होना पाया गया। जिससे शासन को बड़ी आर्थिक क्षति हुई। वर्तमान में प्रकरण लंबित होने से मुआवजा वितरण भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य बाधित है। आम जनता को सुविधा से वंचित होना पड़ रहा। शासन की छवि भी इससे खराब हो रही थी।
पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाने में FIR दर्ज
ऐसे में जांच के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर वर्तमान तहसीलदार राहुल शर्मा ने दोषी तत्कालीन तहसीलदार डीके उईके और तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी के खिलाफ धारा 34,420,467,468,471 के तहत केस दर्ज कर लिया था।

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