संशोधन विधेयक पारित, नगर निगमों में दिव्यांग महिला और पुरुष मनोनीत किए जाने का रास्ता साफ

संशोधन विधेयक पारित, नगर निगमों में दिव्यांग महिला और पुरुष मनोनीत किए जाने का रास्ता साफ

संशोधन विधेयक पारित, नगर निगमों में दिव्यांग महिला और पुरुष मनोनीत किए जाने का रास्ता साफ
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: March 1, 2019 11:04 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2019 शुक्रवार को विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब प्रदेश की 13 नगर निगम में 1 दिव्यांग महिला और 1 दिव्यांग पुरुष को मनोनीत किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में 1 ही पद दिव्यांगो के लिए होगा। इसके साथ ही, भूमिहीनों को पट्टा देने का विधेयक भी सदन में पारित किया गया। नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि इस विधेयक से 1 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को सीधा फायदा होगा।

यह भी पढ़ें : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने OIC की बैठक में उठाया आतंकवाद का मुद्दा 

अब नगर निगम में निवासरत लोगों को 700-1050 वर्ग फिट, नगर पालिका परिषद के लोगों को 800-1200 वर्ग फिट, नगर पंचायत में निवास करने वालों को 1000-1500 वर्ग फिट जमीन दी जाएगी। इसके अलावा साल 1984 से लेकर 2003 तक के पट्टाधारियों की अवधि बढ़ाई जाएगी। इससे 65 हजार 700 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।


लेखक के बारे में