राजधानी अस्पताल अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा, साल 2016 से नहीं लिया फायर सेफ्टी NOC, बिना अनुमति तान दी तीसरी मंजिल

राजधानी अस्पताल अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा, साल 2016 से नहीं लिया फायर सेफ्टी NOC, बिना अनुमति तान दी तीसरी मंजिल

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  • Publish Date - May 1, 2021 / 11:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थिति राजधानी अस्पताल में हुई अग्निकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने अवैध रूप से तीसरे माले का निर्माण किया था। वहीं, अस्पताल के पास 2016 के बाद से कोई भी फायर सेफ्टी NOC नहीं था। प्रबंधन के पास फायर सेफ्टी का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। बता दें कि इस बात का खुलासा फायर सेफ्टी विभाग की जांच में हुआ है।

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मिली जानकारी के अनुसार राजधानी अस्पताल में हुई अग्निकांड के मामले में फायर सेफ्टी विभाग जांच कर रही थी। जांच के बाद फायर सेफ्टी विभाग की तीन सदस्यीय टीम ने 5 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अस्पताल के पास 2016 के बाद से कोई भी फायर सेफ्टी NOC नहीं था। प्रबंधन के पास फायर सेफ्टी का कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। वहीं, अस्पताल के तीसरे माले के निर्माण के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। 

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बता दें कि गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी सेवकों के उपचार के लिए अस्पतालों की सूची जारी की थी, जिसमें राजधानी अस्पताल का नाम शामिल था। हालांकि मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल अस्पताल की मान्यता को रद्द करने का आदेश दिया था। ज्ञात हो कि स्वास्थ्य विभाग ने सराकरी सेवकों के इलाज के लिए गुरुवार को 87 अस्पतालों की सूची जारी की थी। इस सूची में राजधानी अस्पताल का भी नाम शामिल है। जारी सूची में 37वें नंबर पर राजधानी अस्पताल का नाम शामिल है।

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गौरतलब है कि 19 अप्रैल को राजधानी अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ था। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की दूसरे अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। वहीं, प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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