नए मोटर व्हीकल एक्ट पर लगा ब्रेक, परिक्षण के बाद किया जा सकता है लागू

नए मोटर व्हीकल एक्ट पर लगा ब्रेक, परिक्षण के बाद किया जा सकता है लागू

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  • Publish Date - September 3, 2019 / 02:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

रायपुर: केंद्र सरकार द्वारा 1 सिंतबर से पूरे देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने का फैसला लिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई राज्य की सरकारों ने विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार भी लगातार केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही है। इसी के चलते मंगलवार को परविहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंत्रालय (महानदी भवन) में नया मोटर व्हीकल एक्ट छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किए जाने के संबंध में विधि एवं विधायी और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।

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बैठक में नया मोटर व्हीकल एक्ट को छत्तीसगढ़ में लागू करने के संबंध में विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजने की जानकारी दी गई। इसके उपरांत विधि विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका भली-भांति अध्ययन कर राज्य की जनता के हित में जो सर्वोत्तम और उचित होगा, उसे लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन मनोज पिंगुआ, संयुक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, उप परिवहन आयुक्त अंशुमान सिंह सिसोदिया सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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