बीएड-डीएड पास शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा और पंचायत सचिव को दिए ये निर्देश

बीएड-डीएड पास शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा और पंचायत सचिव को दिए ये निर्देश

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  • Publish Date - October 18, 2019 / 05:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

बिलासपुर: बीएड/डीएड उत्तीर्ण शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल वेतन वृद्धि को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा और पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करें। मामले में बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत ग्रामों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटचाटाया था। वहीं, मामले में सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी ने की।

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मिली जानकारी के अनुसार बीएड व डीएड में उत्तीर्ण करने के बावजूद शिक्षकों को शासन की ओर से वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा था। मामले को लेकर पीड़ित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शिक्षा एवं पंचायत सचिव को 4 हफ्ते के भीतर मामले के निराकरण का आदेश जारी किया है।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में यह दलील दी गई थी कि वे शासकीय सेवा में आने से पहले ही बीएड व डीएड में उत्तीर्ण कर चुके थे। वहीं शासन के द्वारा जारी आदेश पत्र दिनांक 28 सितंबर 2014 के अनुसार ऐसे शिक्षकों को जो नियुक्ति के पूर्व बीएड की परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं, उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति तिथि से दिया जाना है। वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिए जाने पर उन्होंने कई बार निवेदन भी किया। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है।

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