पार्षद चुनाव में भी खर्च सीमा तय करने की मांग, निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
पार्षद चुनाव में भी खर्च सीमा तय करने की मांग, निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र
जबलपुर। हमारे देश में सांसदों, विधायकों और महापौर के चुनाव में तो प्रत्याशी के चुनावी खर्च की सीमा तय है लेकिन पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चाहे जितना खर्च कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से पार्षदों के चुनाव में प्रत्याशी की खर्च सीमा तय नहीं की गई है।
अब जबकि आने वाले सालों में फिर नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं तो पार्षदों के भी चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग की जा रही है। जबलपुर के सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने इसी मांग के साथ भारत निर्वाचन आयोग और मध्यप्रदेश के राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।
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संगठन के सदस्यों का कहना है कि पार्षदों के चुनाव में खर्च की सीमा तय नहीं होने से उनके चुनाव में धनबल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में चुनावों का निष्पक्ष होना मुमकिन नहीं है। संगठन ने फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग से पार्षदों के भी चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग की है और मांग के ना माने जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात की है।

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