ग्वालियर। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने सीजेएम की रिपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीजेएम ने अपनी रिपोर्ट में अभ्यारण क्षेत्र में दिन- रात उत्खनन किए जाने की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने उत्खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि अब अवैध उत्खनन मिलने की जानकारी मिली तो ऐसी दशा में कलेक्टर एसपी और डीएफओ को जिम्मेदार माना जाएगा।
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बता दें कि याचिकाकर्ता ने सैटेलाइट इमेज के जरिए अभ्यारण क्षेत्र को आईडेंटिफाई करने की मांग की है । याचिका के तथ्यों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद चंबल अभ्यारण क्षेत्र में माफिया रेत का उत्खनन जारी रखे है।