अब अनुमति प्राप्त दुकानें ही खुलेंगी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, जिला प्रशासन ने जारी किया संशोधित आदेश

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अब अनुमति प्राप्त दुकानें ही खुलेंगी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, जिला प्रशासन ने जारी किया संशोधित आदेश

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  • Publish Date - August 11, 2020 / 01:45 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

मुंगेली: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस. एल्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज दुकान संचालन के समय सीमा में संशोधन कर नया समय निर्धारित किया है। निर्धारित समय अनुसार समस्त अनुमति प्राप्त दुकान एवं प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इसी प्रकार अनुमति प्राप्त रेस्टोरेंट, हाॅटल का संचालन एवं डाईनिंग प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सी अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होगे। दिन रविवार को डेयरी, मेडिकल, गैस एजेन्सी एवं पेट्रोलपंप को छोड़ समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नही है। इस लिए हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग एवं सावधान रहने की जरूरत है। सभी को मास्क पहना या अन्य तरीको से चेहरा ढकना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह सार्वजनिक जगहो पर थूकना मना है। समस्त अनुमति प्राप्त दुकानों एवं संस्थानों के संचालको एवं कर्मचारियों को भी मास्क का उपयोग, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार समय-समय पर राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला कलेक्टोरेट द्वारा कोविड-19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है।