निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144

निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144

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  • Publish Date - November 26, 2019 / 10:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

कोंडागांव, छत्तीसगढ़। जिला दंडाधिकारी नीलकंठ टीकाम द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2019 के मतदान और मतगणना कार्य निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने कोण्डागांव जिले के नगरीय निकाय नगरपालिका कोण्डागांव के वार्ड क्रमांक 1 से 22 तक, नगर पंचायत फरसगांव के वार्ड क्र. 1 से 15 तक एवं नगर पंचायत केशकाल के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के क्षेत्रों में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है।

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पूरे राज्य में दिनांक 25 नवम्बर 2019 से नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2019 की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है जिसके अनुसार कोण्डागांव जिले में नगरीय निकाय क्षेत्र हेतु मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2019 तथा मतगणना 24 दिसम्बर 2019 को नियत किया गया है। इस संबंध में नगरीय निकाय निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाही पूर्णरुपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतो का प्रयोग बिना किसी डर, भय या दबाव के निर्भीकतापूर्वक करने के लिए संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है चूंकि कोण्डागांव जिला आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिला है।

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नगरीय निकाय निर्वाचन के अवसर पर चुनाव सामग्री, मतदान दलो एवं चुनाव में भाग लेने वालो की सुरक्षा तथा मतदाताओं को निर्भय होकर मत का प्रयोग करने हेतु यह आवश्यक था कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाये। ताकि चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलकंठ टीकाम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए है। इसके अनुसार दिनांक 25 नवम्बर 2019 से 24 दिसम्बर 2019 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों द्वारा (भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो) किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, सार्वजनिक सभा व सशस्त्र जुलुस नहीं निकाले जा सकेंगें। न ही उनके द्वारा जिला कार्यालय परिसर, जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण, वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

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इसके अलावा किसी भी प्रकार का धरना, जुलुस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जायेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को राजनीतिक या गैर-राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा इस अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी-डंडा, अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार लेकर चलने के लिए प्रेरित नहीं किया जायेगा। यह आदेश कोण्डागांव जिले के सर्व सामान्य जनता के लिए जारी किया गया है।

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