लॉकडाउन में छूट, खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, लेकिन संचालक को इन बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो…

लॉकडाउन में छूट, खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, लेकिन संचालक को इन बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो...

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  • Publish Date - May 14, 2020 / 02:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

कोरबा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बंद पड़े सैलून, ब्यूटी पार्लर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया गया है। नगर पालिका परिषद कटघोरा को छोड़कर कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार प्रातः नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

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कलेक्टर किरण कौशल ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतते हुए नाई दुकानों, ब्यूटी पार्लरों एवं सैलूनों के संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सैलून संचालक को दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नंबर सहित अन्य जानकारी रखना अनिवार्य होगा।

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दुकान संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिए, कपड़ा को बिना धोए एवं सेनेटाइज किए बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जायेगा।

दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी, टेबल एवं अन्य सभी सामानों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सैलून संचालक द्वारा बैठक स्थान एवं वेटिंग एरिया को भी हर बार उपयोग के पश्चात सेनेटाइज करना जरूरी होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः सेवा प्रदाता की होगी।

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कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण होने पर सैलून संचालक उन्हें सेवा प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होने पर तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा। जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान को बंद करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है।