हाईकोर्ट पहुंचा अमित-ऋचा जोगी का नामांकन रद्द करने का मामला, आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने दाखिल की कैविएट

हाईकोर्ट पहुंचा अमित-ऋचा जोगी का नामांकन रद्द करने का मामला, आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने दाखिल की कैविएट

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  • Publish Date - October 20, 2020 / 04:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

पेंड्रा: जोगी परिवार के जाति प्रमाणपत्र संबंधी मामले के मुख्य शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल है। पूर्व विधायक अमित जोगी और ऋचा जोगी के हाईकोर्ट पहुंचने से पहले संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट याचिका पेश किया है। मुख्य शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व संदीप दुबे के जरिए याचिका दाखिल की है।

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गौरतलब है कि बीते 16 अक्टूबर को अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने निरस्त किया था। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र मुंगेली जिले के जिला स्तरीय छानबीन समिति ने 15 अक्टूबर को निलंबित किया था। वहीं, आगामी आदेश तक प्रमाण पत्र के उपयोग को अवैधानिक माना था। इसी आधार पर गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला निर्वाचन अधिकारी ने मरवाही उपचुनाव को लेकर दाखिल किए गए अमित जोगी और रिचा जोगी के नामांकन को निरस्त किया था। संभावना जताई जा रही थी कि अमित जोगी कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने कैविएट दाखिल की है।

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