मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में 13 लोगों को उम्रकैद

मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में 13 लोगों को उम्रकैद

मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में 13 लोगों को उम्रकैद
Modified Date: December 23, 2025 / 06:19 pm IST
Published Date: December 23, 2025 6:19 pm IST

कोलकाता, 23 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक अदालत ने मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अप्रैल में पिता-पुत्र की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जांगीपुर की त्वरित अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

बारह अप्रैल को समसेरगंज थाना क्षेत्र के जाफराबाद स्थित घर में भीड़ ने हरगोबिंद दास (72) और उनके बेटे चंदन दास (42) की हत्या कर दी थी।

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अदालत ने सोमवार को 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद आठ से 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल


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