असम में 245 अवैध ‘‘रैट होल’’ खानें चिह्नित कर उन्हें बंद किया गया

असम में 245 अवैध ‘‘रैट होल’’ खानें चिह्नित कर उन्हें बंद किया गया

असम में 245 अवैध ‘‘रैट होल’’ खानें चिह्नित कर उन्हें बंद किया गया
Modified Date: March 24, 2025 / 05:18 pm IST
Published Date: March 24, 2025 5:18 pm IST

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) असम में छह जनवरी 2025 को दीमा असाओ जिले के उमरंगसो में हुई खदान दुर्घटना के बाद चल रही जांच के तहत राज्य में अब तक कुल 245 अवैध ‘‘रैट होल’’ खानें चिह्नित कर उन्हें सील कर दिया गया है।

कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

रेड्डी ने बताया कि असम सरकार से मिली सूचना के अनुसार, दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में असम खदान के 19 नंबर के ब्लॉक में छह जनवरी 2025 को हुई दुर्घटना के बाद घटना की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिमा हजारिका की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है।

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उन्होंने बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए असम के पुलिस महानिदेशक ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है।

रेड्डी के अनुसार, इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और असम खनिज विकास निगम के अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो ऐसी सभी अवैध खानों को चिह्नित कर उन्हें बंद, सील और ध्वस्त करना सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने बताया कि टीम लगातार काम कर रही है और अब तक कुल 245 अवैध ‘‘रैट होल’’ खानें चिह्नित की गई हैं तथा उन्हें सील कर दिया गया है।

रेड्डी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के लिए ‘खनन प्रहरी’ नामक एक मोबाइल ऐप और कोयला खान नगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) नामक एक वेब ऐप शुरू किया है ताकि इन पर संबंधित प्राधिकारी निगरानी रख सकें और उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

भाषा

मनीषा अविनाश

अविनाश


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