1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

  •  
  • Publish Date - June 10, 2017 / 12:57 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी करते हुए आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यह कहा है कि एक जुलाई, 2017 तक जिनके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार दोनों है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी, ऐसा इसलिए ताकि पैन और आधार को जोड़ा जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि जिन लोगों पास एक जुलाई तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर देना होगा। साथ ही नए लोगों को पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म में आधार कार्ड का उल्लेख करना होगा, इससे दोनों को पैन कार्ड बनाने के समय जोड़ा जा सकेगा।