आरुषि मर्डर केस: HC ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को बरी किया

आरुषि मर्डर केस: HC ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को बरी किया

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  • Publish Date - October 12, 2017 / 05:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

 

नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया है. इस दर्दनाक वारदात को 9 साल पहले 16 मई 2008 को अंजाम दिया गया था. इस मामले में 7 बार गिरफ्तारी और 3 बार रिहाई हो चुकी है.

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सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश-नुपुर तलवार दंपत्ति को अपनी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज के कत्ल का दोषी पाया था और 26 नवंबर, 2013 को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके बाद दोनों को गाजियाबाद के डासना जेल भेज दिया गया था. उम्रकैद की इसी सजा के खिलाफ आरुषि के माता-पिता इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और अपील दायर की थी.

क्या है पूरा मामला?

नोएडा नगरी में 16 मई 2008 को जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव बरामद हुआ. अगले ही दिन पड़ोसी की छत से नौकर हेमराज का भी शव मिला था. केस में पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को गिरफ़्तार किया. 29 मई 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई की जांच के दौरान तलवार दंपति पर हत्या के केस दर्ज हुए थे.

 

वेब डेस्क, IBC24