गोवा में अवैध नाइटक्लबों के खिलाफ कार्रवाई जारी
गोवा में अवैध नाइटक्लबों के खिलाफ कार्रवाई जारी
पणजी, 14 दिसंबर (भाषा) गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत होने की घटना के बाद सरकार ने क्रिसमस और नए साल से पहले उन क्लब को सील करने के लिए गहन अभियान शुरू किया है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
समुद्रतटों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध गोवा में यह कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जब क्रिसमस और नववर्ष में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई के कारण कुछ नाइटक्लब पहले ही बंद हो चुके हैं और अन्य का भविष्य अधर में लटका हुआ है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जिला प्रशासन, अग्निशमन एवं आपात सेवाओं तथा पुलिस कर्मियों की एक टीम उत्तर गोवा के पर्यटन क्षेत्र में स्थित सभी नाइटक्लब का निरीक्षण कर रही है।
उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में छह दिसंबर को आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो जाने के बाद यह अभियान शुरू किया गया।
निरीक्षण दल का नेतृत्व कर रहे सरकारी अधिकारी कबीर शिरगांवकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हम सभी नाइटक्लब का निरीक्षण कर रहे हैं और उनके लाइसेंस एवं अनुमतियों की जांच कर रहे हैं। जो भी क्लब नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें सील कर दिया जाएगा।’’
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि टीम के पास नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी क्लब को तुरंत सील करने का अधिकार है।
अब तक टीम ने वागाटोर में स्थित दो प्रमुख नाइटक्लब ‘गोया क्लब’ और ‘कैफे सीओ2 गोवा’ को सील किया है।
शिरगांवकर ने कहा कि ‘गोया क्लब’ कृषि भूमि पर बनाया गया था, जबकि ‘कैफे सीओ2 गोवा’ के पास अग्निशमन एवं आपात सेवाएं विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं था एवं वह संरचनात्मक रूप से स्थिर भी नहीं है।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग ने उत्तर गोवा के अंजुना स्थित ‘डियाज पूल क्लब एंड बार’ को दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र भी रद्द करने का आदेश दिया है।
संभागीय अग्निशमन अधिकारी श्रीपद गवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शनिवार को परिसर में औचक निरीक्षण किया गया और इस दौरान यह पाया गया कि वहां अग्नि रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं और उन्हें उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।
भाषा सिम्मी शोभना
शोभना

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