अगस्ता वेस्टलैंड मामला: उच्चतम न्यायालय ने ‘बिचौलिए’ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: उच्चतम न्यायालय ने ‘बिचौलिए’ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: उच्चतम न्यायालय ने ‘बिचौलिए’ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी
Modified Date: February 18, 2025 / 03:03 pm IST
Published Date: February 18, 2025 3:03 pm IST

नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में छह साल से हिरासत में बंद कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मंगलवार को जमानत दे दी।

इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है।

जेम्स ने इस मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाषा आशीष नरेश

नरेश


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