इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो अधिवक्ताओं की जिला अदालत में प्रवेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो अधिवक्ताओं की जिला अदालत में प्रवेश पर रोक लगाई

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  • Publish Date - April 30, 2024 / 10:47 PM IST,
    Updated On - April 30, 2024 / 10:47 PM IST

प्रयागराज, 30 अप्रैल (भाषा) जिला अदालत में पीठासीन अधिकारी के चैंबर में वादकारी पर दो अधिवक्ताओं द्वारा हमला करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दो अधिवक्ताओं- राम विजय सिंह और मोहम्मद आसिफ के जिला अदालत में प्रवेश करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।

प्रयागराज के जिला जज द्वारा भेजे गए संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने इन दोनों अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्हें आपराधिक अवमानना के लिए क्यों न दंडित किया जाए।

न्यायालय ने प्रयागराज के जिला जज को अन्य अधिवक्ताओं या लोगों की इस घटना में संलिप्तता के संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को भी जिला अदालत में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट भेजने और जिला जज के निर्देश पर पर्याप्त संख्या में पुलिसबलों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जिला अदालत में सोमवार को एक मुकदमे की सुनवाई के लिए आए वादकारी से कुछ अधिवक्ताओं ने कथित तौर मारपीट की थी।

भाषा राजेंद्र खारी

खारी