अभिनेत्री पर हमला मामला: केरल सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी
अभिनेत्री पर हमला मामला: केरल सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी
कोच्चि, आठ दिसंबर (भाषा) केरल सरकार ने सोमवार को कहा कि वह अभिनेत्री पर हमला मामले में निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगी जिसमें मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया गया जबकि छह अन्य को दोषी पाया गया।
सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि इस निर्णय से पीड़िता को पूरा न्याय नहीं मिला।
अदालत द्वारा अभिनेता को बरी किए जाने के कुछ देर बाद मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हालांकि अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों को अदालत ने दोषी पाया लेकिन यह वह फैसला नहीं था जिसकी सभी को उम्मीद थी।’
राजीव ने कहा, ‘राज्य सरकार हमेशा पीड़िता के साथ मजबूती से खड़ी रही है और यह आगे भी ऐसा करती रहेगी।’ अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाए गए कड़े रुख की ओर इशारा करते हुए मंत्री कहा कि उसने इस मामले के संबंध में अदालत में लंबी चौड़ी दलीलें दी थी।
उन्होंने कहा, ‘सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से बात कर ली है। अभियोजन पक्ष को इस संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है।’
राज्य के सांस्कृतिक मामले एवं सिनेमा मंत्री साजी चेरियन ने भी कहा कि सरकार ने हमेशा पीड़िता का समर्थन किया है और उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोषियों को सजा मिले, चाहे वे कितने भी बड़े नाम क्यों न हों।
केरल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सनी जोसेफ ने कहा कि मुख्य सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला संतोषजनक नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों को दोषी घोषित करना राहत की बात है।
जोसेफ ने एक वीडियो संदेश में अभियोजन पक्ष पर मामले में साजिश साबित करने और पीड़िता को न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया।
कोझिकोड में पत्रकारों से बात करते हुए सतीशन ने कहा कि पीड़िता के साथ जो हुआ वह एक ऐसी त्रासदी है जो किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अपराध में सीधे तौर पर शामिल छह आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के इस फैसले से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिलेगी।
इस बीच, फिल्म निर्देशक बी उन्नीकृष्णन और निर्माता सुरेश कुमार ने दिलीप को मामले में बरी किए जाने पर खुशी जताई।
केरल फिल्म कर्मचारी संघ (एफईएफकेए) के महासचिव उन्नीकृष्णन ने कहा कि फैसले के मद्देनजर, निदेशक संघ को दिलीप की सदस्यता पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है, जिन्हें आरोपों के आधार पर इससे पहले निष्कासित कर दिया गया था।
कुमार ने कहा कि दिलीप और उनके परिवार ने इतने वर्षों में जो पीड़ा झेली है, वह कल्पना से परे है और अब उन्हें न्याय मिला है।
हालांकि, पीड़िता की करीबी पार्वती थिरुवोथु और रीमा कलिंगल सहित कई अभिनेत्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया।
अदालती कार्यवाही के बाद, दिलीप अपने वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रमन पिल्लई को धन्यवाद देने उनके पास गए।
पिल्लई ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह पूरी तरह से झूठा मामला था और सिर्फ़ मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर कोई भी मामला नहीं जीता जा सकता। यह सत्य और न्याय के अनुरूप फैसला है।’
जब दिलीप अलुवा स्थित अपने घर पहुंचे, तो उनकी पत्नी काव्या माधवन, बेटी महालक्ष्मी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। परिवार को साथ में तस्वीरें लेते भी देखा गया।
अभिनेता के प्रशंसकों ने अदालत परिसर और उनके घर के सामने सहित कई स्थानों पर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी।
भाषा नोमान नरेश
नरेश

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