बेअंत सिंह हत्या मामला: न्यायालय ने मृत्युदंड के दोषी की याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

बेअंत सिंह हत्या मामला: न्यायालय ने मृत्युदंड के दोषी की याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

बेअंत सिंह हत्या मामला: न्यायालय ने मृत्युदंड के दोषी की याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: March 7, 2022 8:46 pm IST

नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या से जुड़े मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका को न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का सोमवार को निर्देश दिया। दोषी ने अपनी याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की है।

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इस दलील पर गौर किया कि दोषी की याचिका बीते 67 महीने से सुनवाई के लिये पेश नहीं की गई है और वह 25 वर्ष से जेल में है।

रोहतगी ने राजोआना की याचिका को तत्काल किसी उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने की अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश


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