Scheme of the government: नई दिल्ली। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक अक्टूबर, 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं जो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पायेंगे।
Read more: इस तरह बना सकते हैं संतुलित जीवन, तो करें ये काम, ईश्वर का भी मिलेगा साथ
अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे टैक्सपेयर
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा। इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के अनुसार इनकमटैक्स पेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता पाया जाता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उस समय तक जमा पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से समय-समय पर इसका रिव्यू भी किया जाएगा।
From 01.10.2022 income-tax payers shall not be eligible to join APY. Amendment in APY for better targeting of pension benefits to underserved section of population. Effective in prospective manner from 1st Oct. Income-tax payer enrolled before 1st Oct to continue in the scheme.
— DFS (@DFS_India) August 11, 2022
Read more: 12 अगस्त वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों का आज बड़ा दिन, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
नियमों के मुताबिक यदि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है और किसी बैंक अथवा डाकघर में आपका बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करने पर तय उम्र सीमा के बाद हर महीने 5 हजार रुपये तक की पेंशन मिलने का प्रावधान है।
18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एक बार फिर इस योजना में बदलाव के बाद अब आयकरदाता इसका हिस्सा नहीं बन सकते।
आप की गोवा इकाई के अध्यक्ष और तीन अन्य लोग…
32 mins ago