सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए: न्यायालय

सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए: न्यायालय

सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए: न्यायालय
Modified Date: February 28, 2023 / 11:04 pm IST
Published Date: February 28, 2023 11:04 pm IST

दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या इस तरह की अन्य विशेषज्ञ जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल सीमित मात्रा में असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां कोई लचीला दिशानिर्देश या तय सूत्र नहीं है, लेकिन जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक ‘असाधारण शक्ति’ है।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अर्जी को अस्वीकार कर दिया था।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल


लेखक के बारे में