नीट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करेंगेःकेंद्र

नीट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करेंगेःकेंद्र

नीट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करेंगेःकेंद्र
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: November 25, 2021 3:54 pm IST

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि उसने नीट में परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय आठ लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला लिया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा।

मेहता ने कहा कि अदालत में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट (पीजी) काउंसिलिंग और चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है।

भाषा

गोला पवनेश

पवनेश


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