केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ को दिया निर्देश,मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का करे खुलासा

केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ को दिया निर्देश,मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का करे खुलासा

केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ को दिया निर्देश,मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का करे खुलासा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: October 21, 2018 3:12 pm IST

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अर्जी पर मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर ने यह फैसला सुनाया है पीएमओ को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेश से लाए गए कालेधन के अनुपात और मूल्य के बारे में सूचना देने तथा इस संबंध में की गई कोशिशों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। सीआईसी के आदेश में पीएमओ को विदेश से लाए गए कालेधन से भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा जमा की गई रकम के बारे में सूचना का खुलासा करने को कहा गया है

बता दें कि पीएमओ ने कालेधन के संबंध में चतुर्वेदी के प्रश्नों को सूचनाकी परिभाषा के दायरे से बाहर बताया थालेकिन सूचना आयुक्त ने यह दलील ठुकरा दी माथुर ने कहा, ‘प्रतिवादी (पीएमओ) ने आरटीआई आवेदन के प्रश्न क्रमांक 4 (विदेश से लाया गया कालाधन) तथा प्रश्न क्रमांक 5 (विदेश से लाए गए कालेधन से भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में डाली गई धनराशि) पर अपने जवाब में यह बात गलत कही है कि आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध आरटीआई कानून की धारा 2 (एफ) के तहत सूचनाकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते’।

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पीएमओ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर चतुर्वेदी ने आरटीआई मामलों पर सर्वोच्च अपीलीय निकाय केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर की सुनवाई के दौरान चतुर्वेदी ने आयोग से कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ प्रधानमंत्री को सौंपी गई शिकायतों की सत्यापित प्रतियों के संबंध में विशेष सूचना मांगी है, जो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए माथुर ने कहा, ‘आयोग का कहना है कि प्रतिवादी (पीएमओ) ने आरटीआई आवेदन के प्रश्न क्रमांक 1बी (मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें) तथा प्रश्न क्रमांक 4,5,12 और 13 (एम्स में भ्रष्टाचार के संबंध में) पर अपीलकर्ता को सही और विशिष्ट जवाब/सूचना नहीं दी’।

वेब डेस्क, IBC24


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