जांच में सीबीआई का सहयोग किया, आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला : सिसोदिया ने अदालत से कहा

जांच में सीबीआई का सहयोग किया, आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला : सिसोदिया ने अदालत से कहा

जांच में सीबीआई का सहयोग किया, आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला : सिसोदिया ने अदालत से कहा
Modified Date: March 21, 2023 / 04:02 pm IST
Published Date: March 21, 2023 4:02 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से कहा कि उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का सहयोग किया है तथा किसी भी तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर दलील पेश करते हुए उनके वकील ने कहा कि आप नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है और उनके विदेश भागने का भी कोई खतरा नहीं है।

उनके वकील ने दलील दी, ‘‘मैं जनसेवक हूं, लेकिन उन दो अन्य जनसेवकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिनके खिलाफ ज्यादा गंभीर आरोप हैं।’’

सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ घूस लेने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और आबकारी नीति में परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव से संबंधित फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल एवं वित्त सचिव तथा अन्य के पास भेजा गया था।

भाषा सुरेश नरेश


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