पत्नी की मौत के मामले में अदालत ने पति को बरी किया

पत्नी की मौत के मामले में अदालत ने पति को बरी किया

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  • Publish Date - August 9, 2022 / 06:07 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने लापरवाही के कारण हुई पत्नी की मौत के मामले में आरोपी पति को बरी कर दिया है।

दिल्ली में अपने पति के साथ एक महीने तक रहने के दौरान ही पत्नी बेहोश मिली थी और बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था।

लापरवाही से मौत के मामले में आरोप तय करने के एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को दरकिनार करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला की मृत्यु ‘पल्मोनरी एंडिमा’ से हुई जो यकृत और प्लीहा में पुराने संक्रमण की बीमारी है और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण मृत्यु से दो-तीन महीने पहले हुआ हो सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि महिला की मृत्यु उसके पति के साथ रहने के एक महीने के भीतर हुई थी, लेकिन यह साफ है कि उसे दो से तीन महीने पहले संक्रमण हुआ था जब वह अपने पिता के साथ रह रही थी।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जब जून 2012 में डॉक्टर ने उसे देखा था तो यह पता नहीं लगा सके उसे सेहत संबंधी कोई बड़ी समस्या है।

भाषा वैभव माधव

माधव