कोर्ट ने दी NEET-PG 2021 के लिए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति, OBC को 27 और EWS को 10 ​% आरक्षण

उच्चतम न्यायालय ने 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) की रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा सीमा के आधार पर फिर से शुरू करने का रास्ता शुक्रवार को साफ कर दिया।

कोर्ट ने दी NEET-PG 2021 के लिए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति, OBC को 27 और EWS को 10 ​% आरक्षण

neet pg counselling

Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: January 7, 2022 7:05 pm IST

neet pg counselling 2021

नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2021 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) की रुकी हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मौजूदा सीमा के आधार पर फिर से शुरू करने का रास्ता शुक्रवार को साफ कर दिया। इस आदेश से उन अनेक डॉक्टरों को राहत मिलेगी जो स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा, ‘‘काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है’’। पीठ ने लगातार दो दिन तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के निर्धारण के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय मानदंड की स्वीकार्यता के विषय पर सुनवाई की थी। पीठ ने कहा कि फैसले की विस्तृत व्याख्या जल्द ही बाद में की जाएगी।

read more: Damoh : राजा राय के घर IT Department की कार्रवाई जारी | पानी की टंकी से निकले रुपयों से भरे बैग

 ⁠

पीठ ने कहा, ‘‘नीट-पीजी 2021 और नीट-यूजी 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 को जारी नोटिस में दर्ज आरक्षण को प्रभावी बनाते हुए की जाएगी। जिसमें अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण शामिल है।’’

शीर्ष अदालत ने कुछ डॉक्टरों की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया। डॉक्टरों ने केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के 29 जुलाई, 2021 के नोटिस को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि भविष्य में ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया जाएगा। केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि ओबीसी आरक्षण गैरकानूनी है, कानूनी रूप से टिक नहीं सकती।

read more: डीईआरसी को ‘‘ बिजली और ऊर्जा’’श्रेणी में मिला एसकेओसीएच सिल्वर अवार्ड

neet pg counselling 2021

मेहता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आठ लाख रुपये की आय के मानदंड के क्रियान्वायन को सही ठहराते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। केन्द्र ने अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव, वीके मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर और केंद्र के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की तीन सदस्यीय समिति का पिछले साल 30 नवंबर को गठन किया था।

समिति ने पिछले वर्ष 31 दिसंबर को केन्द्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था,‘‘ ईडब्ल्यूएस के लिए वर्तमान सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा आठ लाख रुपये या उससे कम को बरकरार रखा जा सकता है। या अन्य शब्दों में, केवल वे परिवार जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये तक है केवल वे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे।’’

 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com