अदालत ने सीएटी से उत्तर कुंजी में गलत जवाब होने के दावे वाली याचिका पर सुनवाई करने को कहा
अदालत ने सीएटी से उत्तर कुंजी में गलत जवाब होने के दावे वाली याचिका पर सुनवाई करने को कहा
नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) से एक उम्मीदवार की उस याचिका पर सुनवाई करने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वन सेवा परीक्षा-2022 की आधिकारिक उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के सुझाए गए जवाब गलत थे।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओ.पी. शुक्ला की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने उम्मीदवार की याचिका को इस आधार पर खारिज करके गलती की कि उम्मीदवार को अपनी परीक्षा की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।
पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग नहीं कर रहा, बल्कि अधिकारियों द्वारा जारी मॉडल उत्तर-कुंजी में सुझाए गए उत्तरों की सटीकता पर सवाल उठा रहा है।
मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए अधिकरण को वापस भेजते हुए, 29 मई के आदेश में पीठ ने कहा कि अदालत के लिए ऐसी दलील की जांच करने पर कोई रोक नहीं है और अगर सुझाए गए जवाब साफ तौर पर गलत हों, तो अदालत इसमें दखल भी दे सकती है।
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी का अभ्यर्थी एवं याचिकाकर्ता संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की वन सेवा परीक्षा-2022 में शामिल हुआ था। लेकिन, वह परीक्षा उत्तीर्ण हो पाया।
फिर उसने सीएटी में यह कहते हुए अपील की कि सामान्य ज्ञान पेपर-1 में दो सवालों के सुझाए गए जवाब गलत थे, जो आधिकारिक उत्तर कुंजी में दिए गए थे।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

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