अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पीटर मुखर्जी को जमानत दी

अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पीटर मुखर्जी को जमानत दी

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  • Publish Date - December 4, 2021 / 05:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में शनिवार को पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक और सीओओ मुखर्जी को राहत प्रदान कर दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 15 मई, 2017 को दर्ज किए गए मामले में वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त 2019 को और ईडी ने 16 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में चार दिसंबर 2019 को जमानत मिली थी।

कार्ति को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2018 में उन्हें आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें धनशोधन मामले में भी अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाषा

नेत्रपाल दिलीप

दिलीप