अदालत ने 2024 के यूजीसी-नेट प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए

अदालत ने 2024 के यूजीसी-नेट प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए

अदालत ने 2024 के यूजीसी-नेट प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए
Modified Date: May 21, 2026 / 09:35 pm IST
Published Date: May 21, 2026 9:35 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) सीबीआई द्वारा 2024 के यूजीसी-नेट प्रश्नपत्र लीक मामले को बंद करने के प्रयास पर सवाल उठाते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को चेतावनी दी कि यदि क्लोजर रिपोर्ट के बारे में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनके खिलाफ ‘‘प्रतिकूल रुख’’ अपनाया जाएगा।

हाल में नीट-यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच अदालत का यह रुख महत्वपूर्ण हो जाता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू नागर ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी ने लिखित स्पष्टीकरण के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। इसे अगली सुनवाई की तारीख (30 मई) को दाखिल किया जाए, अन्यथा जांच अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल रुख अपनाया जाएगा।’’

इससे पहले, 15 मई को अदालत ने यह पाया था कि क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘निखिल सोनी ने यूजीसी-नेट 2024 के उम्मीदवारों से परीक्षा प्रश्नपत्र देने/लीक करने के बहाने पैसे एकत्र किये।’’

अदालत ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अपराध किया गया है, लेकिन फिर भी जांच अधिकारी ने इसे नजरअंदाज करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसके पीछे के कारण वह (आईओ) ही जानते होंगे।’’

भाषा शफीक संतोष

संतोष


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