अदालत ने भांजी से बलात्कार के आरोपी सीआईएसएफ जवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने भांजी से बलात्कार के आरोपी सीआईएसएफ जवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने भांजी से बलात्कार के आरोपी सीआईएसएफ जवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 pm IST
Published Date: September 20, 2022 9:04 pm IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अपनी भांजी से बलात्कार के आरोपी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक हेड कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए, आवेदक का शिकायतकर्ता के साथ मौसा का संबंध होने और उसके खिलाफ आरोप के मद्देनजर मुझे इस स्तर पर आवेदक या आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं दिखता है।’’

अदालत आरोपी अजीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर बलात्कार, आपराधिक धमकी समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार आरोपी पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने फरीदाबाद से दिल्ली लेकर आया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पीड़िता को एक किराए का कमरा दिलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश


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