ब्राह्मणों पर टिप्पणी के लिए अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश

ब्राह्मणों पर टिप्पणी के लिए अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश

ब्राह्मणों पर टिप्पणी के लिए अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश
Modified Date: May 16, 2026 / 10:21 pm IST
Published Date: May 16, 2026 10:21 pm IST

सूरत, 16 मई (भाषा) गुजरात के सूरत की एक अदालत ने शनिवार को फिल्म निर्माता-अभिनेता अनुराग कश्यप के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय पर सोशल मीडिया में की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ए. एस. जानी की अदालत ने वकील और विश्व हिंदू परिषद के नेता कमलेश रावल द्वारा दायर निजी शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह मानने का कारण है कि सोशल मीडिया पोस्ट को आरोपी द्वारा इस तरह से कई बार पोस्ट किया गया था जिससे एक निश्चित समुदाय की मानहानि होती है।

न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता ने कश्यप द्वारा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर ‘आपत्तिजनक’ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अदालत का रुख किया, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने पूरे ब्राह्मण समुदाय को बदनाम किया है।

भाषा

शुभम माधव

माधव


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