दिल्ली की अदालत ने हरियाणा भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने हरियाणा भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने हरियाणा भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी
Modified Date: May 16, 2026 / 09:15 pm IST
Published Date: May 16, 2026 9:15 pm IST

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उनकी हिरासत जरूरी नहीं है।

इससे पहले 15 अप्रैल को अदालत ने ईडी द्वारा वाद्रा, केवल सिंह विर्क और अन्य के खिलाफ दायर किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और उनसे 16 मई को पेश होने के लिए कहा गया था।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ​​ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि एक बार जब आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और अदालत की प्रक्रिया का पालन किया है, तो कानून स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध का पक्ष नहीं लेता, और अदालत के समक्ष पेशी को स्वतः हिरासत के बराबर नहीं माना जा सकता।’’

अदालत ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के जमानत मुचलका और जमानती बॉण्ड जमा करने पर इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि वे मुकदमे की सुनवाई के दौरान नियमित रूप से अदालत में पेश होंगे।

ईडी ने पिछले साल जुलाई में वाद्रा और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव


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