दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश
Modified Date: July 24, 2023 / 12:18 pm IST
Published Date: July 24, 2023 12:18 pm IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।

 ⁠

भाषा

सुरभि पारुल

पारुल


लेखक के बारे में