दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस में तोड़फोड़ पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस में तोड़फोड़ पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बटला हाउस में तोड़फोड़ पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: June 16, 2025 / 10:17 pm IST
Published Date: June 16, 2025 10:17 pm IST

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बटला हाउस इलाके में तोड़फोड़ पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

उच्च न्यायालय ने 11 जून को तोड़फोड़ को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा कि इस तरह की जनहित याचिका पर संरक्षण का सामान्य आदेश पारित करने से व्यक्तिगत वादियों का मामला खतरे में पड़ सकता है।

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उच्चतम न्यायालय ने सात मई को डीडीए को आदेश दिया कि वह खसरा नंबर 279 में अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करे। इस जमीन का क्षेत्रफल ओखला गांव में मुराडी रोड के किनारे करीब 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर होने का अनुमान है।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश


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