दिल्ली दंगा मामला: पुलिस ने अदालत में उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली दंगा मामला: पुलिस ने अदालत में उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली दंगा मामला: पुलिस ने अदालत में उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: July 27, 2021 7:50 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया है, जिसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे की साजिश के एक मामले में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि वह आरोपी के विरुद्ध ‘प्रथम दृष्टया’ मामला दिखाएगी। खालिद की जमानत याचिका के जवाब में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि अभियोजन पक्ष, मामले में दायर आरोपपत्र के हवाले से अदालत में आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला दिखाएगा।

कुमार ने 26 जुलाई को दाखिल किये गए जवाब में कहा, “इस आवेदन में कोई दम नहीं है क्योंकि आरोपपत्र के हवाले से अदालत में दिखाया जाएगा और इसलिए अभियोजन आवेदन के उत्तर में विस्तृत जवाब दायर नहीं करना चाहता।” पुलिस ने यह भी कहा कि मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और यह छह मार्च 2020 को दर्ज हुआ था।

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पुलिस ने कहा कि मामले के संबंध में गिरफ्तार किये गए 21 लोगों में से पुलिस ने 18 के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया है। खालिद की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में सात अगस्त दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि आरोपी को दंगे से संबंधित एक अन्य मामले में जमानत दे दी गई थी।

भाषा यश दिलीप

दिलीप


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