मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का निर्देश

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  • Publish Date - May 10, 2022 / 02:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि मध्य प्रदेश के 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव लंबित हैं।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2010 के संविधान पीठ के फैसले में जिस त्रि-परीक्षण प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, उसे जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि पांच साल की अवधि समाप्त होने पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समय पर चुनाव कराना प्राधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है।

न्यायालय ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने चार मई को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

भाषा सिम्मी पारुल

पारुल